दैनिक मूक पत्रिका – रायगढ़ थाना घरघोड़ा क्षेत्र के चोटीगुड़ा गांव में 29 अगस्त 2024 को एक घटना में बसंत राठिया नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी रत्ना राठिया (उम्र 49 वर्ष) की हत्या कर दी। आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, सुबह करीब 8 बजे झगड़े के दौरान उसने शील लोडहा (पत्थर) से पत्नी के सिर और चेहरे पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल रत्ना राठिया को तुरंत शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, घरघोड़ा ले जाया गया, जहां से उन्हें शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसी दिन दोपहर 3:40 बजे उनकी मृत्यु हो गई। चक्रधरनगर थाने से सूचना प्राप्त होते ही थाना घरघोड़ा में मर्ग जांच और पंचनामा की कार्रवाई की। डॉक्टर की शॉर्ट पी.एम. रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि मृतिका की मृत्यु सिर पर आई गंभीर चोटों के कारण हुई थी। प्रारंभिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर, आरोपी बसंत राठिया के खिलाफ धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित तिवारी द्वारा स्वतंत्र साक्षियों के बयानों और घटना स्थल निरीक्षण के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में बसंत राठिया ने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार की। उसके मेमोरंडम बयान के आधार पर, घटना में प्रयुक्त पत्थर (शील लोडहा), एक लोहे का पाउसूल, और घटना के दौरान पहने गए कपड़े (नीला टी-शर्ट और चेकदार लुंगी) को जब्त किया गया। आरोपी आरोपी बसंत राठिया पिता स्व. रूंगुराम राठिया उम्र 51 वर्ष सा. चोटीगुड़ा, थाना घरघोडा जिला रायगढ़ को 30 अगस्त 2024 की शाम को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, आरोपित पत्नीहंता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है।