*दैनिक मूक पत्रिका सक्ती* – जिले के बाराद्वार थाना अंतर्गत तांदुलडीह में घटित चर्चित घटना अंधविश्वास में दो सगे भाईयों की जान चले जाने के मामले का पुलिस ने चौबीस घण्टे के भीतर किया अंधविश्वास में किये कत्ल का पर्दाफाश करते हुये मामले के तीन महिलाओं समेत चार आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से महिला आरोपियों को बिलासपुर जेल और पुरूष आरोपी को सक्ती जेल भेज दिया गया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती सुश्री रमा पटेल ने अरविन्द तिवारी को बताया कि ग्राम तांदुलडीह से सूचक संदीप सिदार पिता जयलाल सिदार ने गत 17 अक्टूबर को थानें में सूचित किया कि सूचक की बडी मां फिरीत बाई का घर अंदर से बंद है , पूजा पाठ करने की आवाज आ रही है। सूचना पर मौके में पहुंचकर घर को खुलवाया गया जिस दरमियान घर के अंदर अमरिका सिदार कुर्सी में बैठी थी , जमीन में फिरीत बाई , विशाल सिदार और चंन्द्रिका सिदार बैठे थे। घर के अंदर कमरेें में बिस्तर पर सूचक के रिश्तेदार विक्रम गोंड़ और विक्की गोंड़ अचेत अवस्था मे लेटने की स्थिति में पडे हुये थे। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से विक्रम और विक्की के शरीर को चेक कराने पर मृत होना बताये। मौके पर ही शून्य पर घटना के सबंध में मर्ग पंजीबद्ध कर मृतकों के शव को अग्रिम परीक्षण हेतु जिला अस्पताल सक्ती भेजा जाकर नंम्बरी मर्ग थाना में कायम किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुये पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज डा० संजीव शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक महोदया जिला सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुये जिला अस्पताल सक्ती के डाक्टरों की टीम , एफएसएल टीम एवं पुलिस दल के साथ घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया गया , जिसमें घटना दिनांक को मृतकों के द्वारा खाये गये पदार्थ , घर में पाई गई दवाईयां , पूजन सामग्री एवं साहित्य इत्यादि की जांच तस्दीक की गई। जांच क्रम में गवाह संदीप सिदार , बद्रिका नेताम तथा दीपक गोड के बयान शव पंचनामा तथा विशेषज्ञ चिकित्सक दल के द्वारा प्रदत्त शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक विक्की सिदार उम्र 20 वर्ष तथा मृतक विक्रम सिदार उम्र 22 वर्ष की मृत्यु के सबंध में मृत्यु का कारण Antimortem smoothering लेख कर स्पष्ट अभिमत दिया गया है। साथ ही पीएम के दौरान मृतकों के शरीर में जहरीले पदार्थ के अंश होने की संभावना व्यक्त की गई है , जिसका परीक्षण कराया जाना है। मर्ग जांच में संज्ञेय अपराध घटित होना पाये जानें पर थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 260/2024 धारा 103(1) , 3(5) बी एन एस पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के क्रम में संदेही अमरिका सिदार , फिरीत बाई , विशाल सिदार और चंन्द्रिका सिदार सेे गवाहन की उपस्थिति में पूछताछ करने पर घटना सदर के अपराध को कारित करना स्वीकार किया गया तथा मुताबिक मेमोरंण्डम आरोपीगणों द्वारा घटना में प्रयुक्त कीटनाशक का डिब्बा , हवन सामग्री , पूजा सामग्री , पोंछा कपड़ा , मृतक का गीला बिस्तर एवं बाबा उमांकांत सबंधी साहित्य गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया है। मामले में पर्याप्त सबूत पाये जानें पर आज बाराद्वार पुलिस ने सभी आरोपीगणों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से महिला आरोपियों को बिलासपुर और पुरूष आरोपी को सक्ती जेल भेज दिया गया। इस मामले का खुलासा करने में जिला दण्डाधिकारी महोदय अमृत विकास तोपनो के मार्गदर्शन में खण्ड चिकित्सा अधिकारी सक्ती सूरज सिंह राठौर एवं डाक्टरों की टीम के विशेष सहयोग रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती सुश्री रमा पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुवर के पर्यवेक्षण में थाना बाराद्वार के उप निरीक्षक अनवर अली , निरीक्षक कमल किशोर महतो , निरीक्षक सतरूपा तारम , उप निरी० भुपेन्द्र चंद्रा , सउनि नजीर हुसैन , प्र०आर० अरूण कौशिक , म०प्र०आर० बिन्दुराज , चंद्रकलाॅ सोन , प्र०आर० सूरेन्द्र खाण्डेकर , म०आर० गुरूबारी दिनेश , सरिता हरवंश , आर० फूलचंद जाहिरे , राम कुमार यादव , रतन विश्वकर्मा , गौतम तेंदुलकर , कंचन सिदार , किशोर सिदार , डायल 112 आर० अजय बंजारे , आर० किशन राज का त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सराहनीय योगदान रहा है।
*गिरफ्तार आरोपीगण -*
अमरिका सिदार पिता जगेश्वर सिदार उम्र 27 वर्ष , चन्द्रिका सिदार पिता स्व. जगेश्वर सिदार उम्र 29 वर्ष , फिरीत बाई पति स्व. जगेश्वर सिदार उम्र 50 वर्ष और विशाल सिदार पिता जगेश्वर सिदार उम्र 19 वर्ष सभी निवासी तांदुलडीह थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.)