*एक राय होकर अश्लील गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का, लाठी, ईंट से मारपीट करने के मामले में दो आरोपित गिरफ्तार*
*दैनिक मूक पत्रिका बेमेतरा* – बीते 9 जुलाई को प्रार्थी रामकिशोर साहू उम्र 38 साल साकिन नवागांवकला थाना खम्हरिया जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 09 जुलाई 2024 को कलेक्ट्रेट में हमारे विरूद्ध आवेदन दिये हो कहकर हत्या करने की नीयत से राजू सिंह एवं अन्य आरोपियों द्वारा एक राय होकर अश्लील गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ, मुक्का, लाठी, ईंट से मारपीट कर चोट पहुंचाने कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 296, 351(3),115(2),191(2),190,109 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमति ज्योति सिंह, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खम्हरिया उप निरीक्षक राजकुमार साहू एवं थाना स्टॉफ को आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी 1. मन्नुलाल वर्मा पिता बाबुलाल वर्मा उम्र 47 साल, 2. राजू ऊर्फ गजेन्द्र पिता रामकुमार परिहार उम्र 52 साल दोनो साकिनान नवागांवकला थाना खम्हरिया के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर 08 अक्टूबर 2024 को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना खम्हरिया प्रभारी उप निरीक्षक राजकुमार साहू, प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र तिवारी, आरक्षक सुशील यादव, जगतारण नारंग, गौकरण मंडावी, बलदेव निषाद, एवं अन्य स्टाफ का अहम भुमिका रही।