बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52 को लागू करने के राज्य के अधिकार को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में राज्य सरकार को विश्वविद्यालय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, ताकि संस्थागत हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बस्तर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. एनडीआर चंद्रा की अपील को भी खारिज कर दिया। प्रोफेसर चंद्रा ने राज्य सरकार द्वारा उन्हें पद से हटाने के आदेश को चुनौती दी थी। वर्ष 2013 में प्रो. चंद्रा पर प्रशासनिक कदाचार और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया था। इस प्रकरण की जांच के लिए 2015 में एक समिति का गठन किया गया, जिसने सितंबर 2016 में उन्हें हटाने की सिफारिश की।
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