छत्तीसगढ़टॉप न्यूज़दिल्ली NCRदुनियादेशराज्यरायपुरलोकल न्यूज़

क्रिश्चन मिशन भूमि पर एसडीएम ने छत्तीसगढ़ डायोसिस के पक्ष में दिया आदेश*

करोड़ो की जमीन के नियमविरूध्द पंजीयन,निर्माण में कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता का आरोप

 

*डायसिस सचिव ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में कांग्रेस नेताओं के दखल से हुआ था मिशन की जमीन में अवैध कब्जा!*

*दैनिक मूक पत्रिका पिथौरा/रायपुर* क्रिश्चन मिशन भूमि के अवैध सौदे और निर्माण करने वाले लोगो पर कार्रवाई की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ डायोसिस के सचिव नितिन लॉरेंस के नेतृत्व में सैकड़ो लोगो ने पिथौरा में जिला व पुलिस प्रशासन को नामजद शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की जिसपर तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने अविलंब स्टे देने की बात कही और प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया।डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव नितिन लॉरेंस ने जानकारी देते हुए बताया बिना चर्च के अनुमति के चन्द्रभूषण जॉसेफ जो कि ग्राम-मेमरा तहसील – पिथौरा का मूल निवासी है, उसे चर्च की जमीन को अपना बताकर अपने पुत्र प्रशील जॉसेफ को गवाह भूपेन्द्र साहू निवासी-बरेकेल, गवाह-जितेन्द्र सिन्हा निवासी–बस्तीपारा पिथौरा की उपस्थिति में उपपंजीयक पिथौरा के समक्ष अर्जीनवीश से तैयार करवाकर दान रजिस्ट्री कराये हैं। पटवारी हल्का नंबर 22/12 ने तहसीलदार पिथौरा के निर्देश पर नजरी नक्शा दान के लिये तैयार किया है, जबकि इन सभी लोगों को चर्च की जमीन पुराना ख.नं. 37 नया ख.नं. 290/1क रकबा -3.092 हे. को बीते 5 अगस्त को पंजीकृत दान पत्र कराने का अधिकार नही था। नगर पंचायत- पिथौरा में चर्च को सूचित किये बिना उक्त दान पत्र के आधार पर चन्द्रभूषण एलियल ने अपने पुत्र प्रशील जोसफ के नाम से नामांतरण आवेदन प्रस्तुत कर भवन कर पंजी में अपना नाम दर्ज करा लिया है, इस प्रकार से चर्च की भूमि को अवैधानिक रूप से पंजीयन कराने में संलग्न दानदाता, दानग्रहिता, पटवारी, तहसीलदार पिथौरा ने भूमि को अंतरित करने का कार्य किया है, एवं नगर पंचायत- पिथौरा ने नगर पालिका अधिनियम धारा-150 अंतर्गत अवैधानिक रूप से नामांतरण किया है, चर्च की भूमि को मौके में पीयुष पिता-नरेश अग्रवाल एवं नरेश पिता- रामधन अग्रवाल और उसका पूरा परिवार मिलकर क्रिश्चयन धर्म की भूमि, भवन को तोड़कर मौके में कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे हैं फ़र्ज़ी कूटरचित दस्तावेज तयार कर रजिस्ट्री भी करवा लिया गया जिस मे शामिल कुछ कोंग्रेसी भी की नाम जद शिकायत एफ आई आर दर्ज़ करने की मांग की । इसके पूर्व में उक्त भूमि के संबंध में भा.द.वि. की धारा-420 का प्रकरण थाना-पिथौरा द्वारा दर्ज कर अपराधीगण को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पिथौरा के समक्ष पेश किया गया है, प्रकरण विचारण में यह जानते हुए भी साक्ष्य को प्रभावित करने के लिये गैर ईसाई को ईसाई धर्म के चर्च की संपत्ति को मौका कब्जा दिलाकर अवैध अतिक्रमण पश्चात निर्माण को संरक्षण, शह दिया जा रहा है जिसपर तत्काल कार्यवाही की मांग हमने की है जिसपर एसडीएम ने गम्भीरता से कार्रवाई की बात की है। श्री लॉरेन्स ने कहा कि यदि क्रिश्चन मिशन भूमि को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दान करने और उसपर निर्माण कार्य करने वालो के साथ नामांतरण, पंजीयन, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर अवैध कार्य को संरक्षण शह देने वाले सभी लोगो के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नही होती तो हम अन्य संवैधानिक,कानूनी तरीके से सजा दिलाएंगे।

MOOK PATRIKA

राष्ट्रीय दैनिक मुक पत्रिका एक ऐसा न्यूज वेबसाइट है जिसके माध्यम से विभिन्न दैनिक समाचार पत्र एवं अन्य पत्रिका को समाचार एवं फोटो पिक्चर की सेवाएं न्यूनतम शुल्क के द्वारा भी अन्य पाठकों को भी फेसबुक व्हाट्सएप यूवटुब व अन्य संचार के माध्यम से प्रतिदिन समय समय पर न्यूज़ भेजा जाता है

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!