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राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस” पर किया गया विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

दैनिक मूक पत्रिका बेमेतरा– छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर के आदेशानुसार एवं अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन एवं श्रीमती निधि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के दिशानिर्देश पर बीते मंगलवार को “राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर सेवा सहकारी समिति (धान उपजमण्डी) ग्राम कठिया, ग्राम जेवरा एवं ग्राम बीजाभाठ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थिति लोगों को बताया गया कि हर वर्ष 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित) से नागरिकों को जागरूक करने और अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर उपभोक्ताओं के लिए इन अधिकारों के बारे में शिक्षित और अपने दैनिक जीवन में उनका पालन करना महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों से अवगत कराते हुए यह बताया गया कि इसके तहत वे उपभोक्ता आते है जो सामान एवं वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीदी के जरिये किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाईन या ऑनलाईन लेन-देन शामिल है। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिये कानून द्वारा दिये गये संरक्षण का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनिश्चित्ता का अधिकार, सुनवाई का अधिकार एवं जागरूकता का अधिकार इसके साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की प्रमुख रूप से जानकारी प्रदान किया गया। इसके साथ भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध और जुर्माना, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उपभोक्ता फोरम के द्वारा पारित आदेश बारे में जानकारी दिया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हे जागरूक बनाना है और उनके अधिकारों की जानकारी के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह, लीगल डिफेंस कॉसिल सिस्टम के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता के बारे में जानकारी प्रदान किया गया। उक्त शिविर में दिनेश तिवारी चीफ, लीगल एड डिपॉस कौंसिल, सुश्री गीता दास असिस्टेंट, लीगल डिफेंस कौंसिल एवं समस्त अधिकार मित्र (पी०एल०व्ही०) उपस्थित थे |

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