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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का गर्मी अवकाश शेड्यूल जारी, 12 मई से 6 जून तक न्यायिक अवकाश

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दैनिक मूक पत्रिका – Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गर्मी अवकाश को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार, हाईकोर्ट 12 मई 2025 (सोमवार) से 6 जून 2025 (शुक्रवार) तक गर्मी अवकाश के चलते बंद रहेगा। न्यायालय का कार्य 9 जून 2025 (सोमवार) से पुनः आरंभ होगा। हालांकि, इस दौरान न्यायिक कार्य पूरी तरह से बंद नहीं रहेगा, बल्कि कुछ चयनित तिथियों को अवकाशकालीन पीठों का गठन कर विशेष सुनवाई की जाएगी।

13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई, तथा 3 और 5 जून 2025 को हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठें न्यायिक कार्य करेंगी। अवकाशकालीन पीठों की सुनवाई का समय प्रातः 10:30 बजे से होगा और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय समय के बाद भी कार्य कर सकेगा। गर्मी अवकाश के दौरान आवेदन और कार्यवाही से जुड़े दिशा-निर्देश अवकाश अवधि में सभी प्रकार के सिविल, आपराधिक और रिट मामले दाखिल किए जा सकेंगे। किसी भी आपात स्थिति में अवकाशकालीन न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति के पश्चात अपने स्थान पर किसी अन्य माननीय न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं।

अवकाश न्यायाधीश डिवीजन बेंच के मामलों की सुनवाई के बाद समय की उपलब्धता अनुसार सिंगल बेंच मामलों की भी सुनवाई करेंगे। रजिस्ट्री कार्यालय गर्मी अवकाश के दौरान प्रत्येक कार्यदिवस को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुला रहेगा। शनिवार, रविवार और घोषित छुट्टियों को छोड़कर। किन मामलों की होगी सुनवाई अवकाश के दौरान तत्काल सुनवाई हेतु आवेदन के साथ दाखिल किए गए सभी नए रिट, सिविल व आपराधिक मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

नए व लंबित जमानत मामलों में विशेष आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें स्वतः ही सूचीबद्ध किया जाएगा। जमानत के अतिरिक्त अन्य मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल सुनवाई हेतु पृथक आवेदन आवश्यक होगा। अवकाश न्यायाधीशों के समक्ष जो मामले नहीं पहुंचते हैं, उन्हें अगली पीठ के समक्ष अलग सूची में रखा जाएगा। सुनवाई के लिए आवेदन करने की अंतिम समयसीमा पीठ की बैठक के पूर्व कार्य दिवस को दोपहर 1:30 बजे तक रखी गई है। इन्हीं मामलों को अगली बैठक में सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा वर्ष 2025 के ग्रीष्मकालीन न्यायिक कार्य प्रबंधन के तहत जारी किया गया है, जिससे वादकारियों को समय पर न्याय मिल सके और आपातकालीन मामलों में न्यायिक व्यवस्था निर्बाध बनी रहे।

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