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सायबर ठगी की रकम कैसे वापस पाएं, पुलिस अफसर ने दी अहम जानकारी

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दैनिक मूक पत्रिका – रायपुर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 503 के तहत, यदि आपके साथ बैंक से ठगी हुई है और आपकी धनराशि बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी द्वारा निकाल ली गई है, तो आप इस धारा का सहारा लेकर पुलिस या न्यायालय से अपनी धनराशि वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

प्रक्रिया 👉 यदि आप साइबर ठगी के शिकार हो गए हो सबसे 1930 में अथवा www. cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट करे, नजदीकी साइबर सेल पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराएं।

👉यदि पोर्टल में पुलिस/साइबर सेल में रिपोर्ट से आपके खाते से ट्रांसफर रकम यदि होल्ड/फ्रीज कर दी गई हो ,तो धारा 457 सीआरपीसी /503 बीएन एस एस के तहत आवेदन आप कोर्ट में कर सकते हैं, जिसमें ठगी गई राशि को आपके खाते में वापस करने का अनुरोध किया जाएगा। इस आवेदन में आपको सभी जरूरी दस्तावेज, जैसे FIR, बैंक स्टेटमेंट, और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

👉यदि कोर्ट को आपके आवेदन और साक्ष्य सही लगते हैं, तो वह बरामद की गई राशि को आपके खाते में वापस करने का आदेश दे सकता है। कोर्ट यह आदेश तब देगा जब यह साबित हो जाए कि राशि आपकी ही थी ,इसके लिए जांच प्रतिवेदन पुलिस से मांगी जाएगी। न्यायालय से प्राप्त आदेश की कॉपी को संबंधित बैंक में थाने के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे ठगी की रकम वापस आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जायेगा।।

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