आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला 04 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही*
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 24 वाहन चालक पर की गई कार्यवाही*
*माईनर एक्ट के तहत 07 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही*
*दैनिक मूक पत्रिका बेमेतरा* – पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कमल नारायण शर्मा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है जिसके तहत बीते बुधवार को थाना बेमेतरा 01 चालान में 01 व्यक्ति, थाना नवागढ 11 चालान में 11 व्यक्ति, थाना खम्हरिया 05 चालान में 05 व्यक्ति, चौकी संबलपुर 05 चालान में 05 व्यक्ति, यातायात बेमेतरा 02 चालान में 02 व्यक्ति के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। कुल 24 वाहन चालक के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें 21 चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया तथा यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध 03 प्रकरण में कुल 900/- रूपये समन शुल्क लिया गया। इसी क्रम में बीते बुधवार को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना परपोडी 02 प्रकरण में 03 व्यक्ति, थाना मारो 04 प्रकरण में 04 व्यक्ति व्यक्ति के खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत 06 प्रकरण में 07 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया। इसी क्रम में बीते बुधवार को थाना बेमेतरा, साजा एवं परपोडी में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का कुल 04 प्रकरण में 04 आरोपियो के विरूद्ध धारा 36(च) एवं धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।