*समाज के अधिवेशन के नाम पर अवैध वसूली, अधिवेशन को बनाया धंधा*
*मामला राजपूत क्षत्रिय महासभा रहटादाह छत्तीसगढ़ पंजीयन क्रमांक 1282 में अवैध वसूली करने का है।*
*दैनिक मूक पत्रिका गंडई* – पुलिस अधीक्षक खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और मांग की गई अवैध करार दिए गए ओहदेदारों के द्वारा सदस्यता एवं अधिवेशन शुल्क वसुली करने के लिए दबाव डाला जा रहा है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए शिकायतकर्ता सतिश सिंह राजपूत ने बताया शासन के जांच में संचालक मंडल के पदाधिकारियों को अवैध ओहदेदार पाया गया है और उद्योग सचिव न्यायालय के आदेश में उन्हें स्पष्ट कर दिया है फिर भी उनके द्वारा सामाजिक कारवाही की धौस दिखा कर वसुली करने रसिद दिया है । यदि रसिद अपने नाम और नौ अन्य लोगों के नाम पर रसिद नही काटोगे तो तुम न सकृय सदस्य रहोगे न समाज के सदस्य रहोगे कह कर डराया जा रहा है मै इस अवैध वसूली और सामाजिक प्रताड़ना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला में शिकायत दर्ज कराया हूं। आगे राजपूत ने कहा हमारे संगठन समाज में 2019 से विवाद चला आ रहा है इस संगठन में त्रैवार्षिक चुनाव होता है और प्रतिवर्ष अधिवेशन भी होता है जिसमें 30-40 लाख रुपए की वसुली समाज सदस्यों से कि जाती है यह पुरे छत्तीसगढ़ में फैले सदस्यों से लिया जाता इन्हीं सब वसुली के पैसों का कुछ लोग बंदरबांट कर भ्रष्टाचार करते हैं विवाद का मुल जड़ है शासन के जांच प्रतिवेदन में लेखा जोखा लेज़र बुक संधारण कार्य नही करना भी पाया गया है इसी प्रकार समाज संगठन के त्रैवार्षिक चुनाव लगातार 03-03-2019 एवं 04-09-2022 भी अवैध करार दिया गया है फिर भी सामाजिक अपचारी ओहदेदारों के द्वारा रंगदारी कर वसूली करने का खेल खेला जा रहा है अधिवेशन शुल्क के नाम पर लाखों लाख वसूले जा रहे हैं शिकायत को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक खैरागढ़ छुईखदान गंडई कारवाही करेंगे।