शराब दुकानें कल गुरु घासीदास जंयती के अवसर पर बंद
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दैनिक मूक पत्रिका नारायणपुर। देशी एवं विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन नियम एवं शासन के निर्देशानुसार जिले में गुरु घासीदास जंयती 18 दिसम्बर 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस के अवसर पर जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान को 18 दिसम्बर को कलेक्टर बिपिन मांझी द्वारा पूर्णतः बंद रखने आदेशित किया गया है। उक्त शुष्क दिवस में शराब का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
व्यवहार न्यायालय नारायणपुर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव उत्तरा कुमार कश्यप द्वारा न्यायाधीशगण के निवास हेतु भवन का भूमि पूजन कर लोकार्पित किया गया। इस अवसर पर अपर सत्र न्यायाधीश कोंडागांव कमलेश कुमार जुर्री, अपर सत्र न्यायाधीश कोंडागांव एवं नारायणपुर विक्रम प्रताप चंद्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती यशोदा नाग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोंडागांव शिव प्रकाश त्रिपाठी, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव सुश्री गायत्री साय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर हरेंद्र सिंह नाग एवं अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारीगण उपस्थित थे।