खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा किया गया खाद्य तेलों और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच, कई प्रतिष्ठानों पर जुर्माना
दैनिक मूक पत्रिका बेमेतरा– छत्तीसगढ़ नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार जिले में खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई जारी है। इस क्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन मे जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य तेलों के नमूने संकलित किए हैं। सरसों तेल की गुणवत्ता की जांच हेतु विशेष तौर पर प्रतिष्ठित विक्रेताओं से नमूने लिए गए हैं, जिसमें जय सुपर बाजार से लाल गुलाब कच्ची घानी सरसों तेल और नेहल सुपर बाजार से पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल के नमूने शामिल हैं। इन नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया है, जहां जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
फर्म संचालकों पर जुर्माने की कार्यवाही
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पूर्व में की गई जांच में 06 मामलों में अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ पाए गए थे, जिन पर न्यायालय ने कुल 16,50,000/- रुपये का अर्थदंड लगाया है। फर्म संचालकों को निम्नानुसार दण्डित किया गया है जिसमे मुरारी फेमिली रेस्टॉरेंट एण्ड स्वीट्स, नवागढ़ चौक, बेमेतरा बिना अनुज्ञप्ति संचालन करने पर 4 लाख रुपये का जुर्माना। मंडेला स्वीट्स, बेमेतरा अमानक मिठाई बनाने पर 3 लाख रुपये का जुर्माना। स्वाति एरकॉन प्रा. लि., कारेसरा अमानक रेडवाइन भण्डारण पर 5 लाख रुपये का जुर्माना | रामेश्वरी ट्रेडर्स, कण्डरका मिथ्याछाप धनिया पाउडर बेचने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना। अपना ढाबा, पिकरी, बेमेतरा
अवमानक ग्रेवी बनाने पर 3 लाख रुपये का जुर्माना। अश्वनी किराना, पड़कीडीह
अवमानक अरहर दाल विक्रय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की समझौता न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। परीक्षण उपरांत अमानक खाद्य पदार्थों के मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत कर संबंधित फर्म संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।