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हाईकोर्ट ने अधिकारी को सस्पेंड करने के दिए निर्देश

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दैनिक मूक पत्रिका – रायपुर। राजधानी रायपुर में सड़क पर जन्मदिन मनाकर दोनों तरफ जाम लगाने को लेकर छपी खबर पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि जाम लगाने वाले पर 300 रुपए जुर्माना लगाया गया है। यह सुनकर सीजे सिन्हा ने जमकर नाराजगी जताते हुए कहा कि आम आदमी ऐसा करेगा तो उसे कड़ी सजा देंगे, वह जेल में होगा। हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करने और विभागीय कार्रवाई करने को कहा है। राजधानी के रायपुरा चौक में 30 जनवरी को एक युवक अपने दोस्तों के साथ सड़क पर जन्मदिन मना रहा था। बीच सड़क कार पर केक रखकर आतिशबाजी की जा रही थी। इस वजह से सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया था। इस दौरान युवक के पिता भी वहां मौजूद थे। इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा था। सोमवार को राज्य सरकार ने बताया कि संबंधित पर 300 रुपए जुर्माना लगाया गया है। ये सुनकर सीजे सिन्हा की बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा एक आम आदमी के मामले में आप उसे कड़ी सजा देंगे और उसे जेल में पाएंगे। और यह व्यक्ति क्या कर रहा है? वह एक साक्षर व्यक्ति है। क्या कार्रवाई की है?

अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122 के तहत कार्रवाई की गई है। जिसमें 300 रुपए का चालान काटा गया है। चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा ये कोई अपराध है। कोर्ट ने उस अधिकारी को सस्पेंड करने सहित विभागीय कार्रवाई के लिए कहा। सीजे ने कहा यह स्थिति है, और आप चाहते हैं कि राज्य में कानून का शासन हो। क्या इससे यह पता चलता है कि राज्य में कानून का शासन है। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन से जवाब मांगा है।

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