पेसा कानून और वन अधिकार मान्यता अधिनियम प्रावधानों के क्रियान्वयन और प्रबंधन, संचालन कार्यशाला का आयोजन
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दैनिक मूक पत्रिका बीजापुर – पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 एवं नियम 2022 (पेसा कानून) तथा वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के प्रावधानों के क्रियान्वयन तथा उनसे सम्बंधित समितियों के प्रबंधन व संचालन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन शनिवार 23 नवंबर को एजुकेशन सिटी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के आडिटोरियम में सम्पन्न होने जा रहा है। उपायुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग डॉ आनंद सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण और कार्यशाला में मुख्य अतिथि तिरुमाल देवा तोफा, वन अधिकार कार्यकर्ता ग्राम मेढ़ालेखा, जिला गढ़चिरोली महाराष्ट्र, मुख्य प्रशिक्षक तिरुमाल अश्विनी कांगे सदस्य, पेसा व वन अधिकार मान्यता कानून के विशेषज्ञ (छ.ग.), तिरुमाल प्रखर जैन पेशा क़ानून एवं वन अधिकार के विशेषज्ञ व समाजिक कार्यकर्ता (छ.ग.) रहेंगे। उपायुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग डॉ आनंद सिंह ने बताया कि आज 23 नवंबर शनिवार समय 10.00 बजे स्थान -आडिटोरियम नवोदय विद्यालय एजुकेशन सिटी बीजापुर में संपन्न होगा। कार्यक्रम जिला प्रशासन, बीजापुर एवं सर्व आदिवासी समाज जिला इकाई बीजापुर (छ.ग.) के संयुक्त आयोजन में संपन्न किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्यगण, विकास खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्यगण, अध्यक्ष एवं सचिव, ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्यगण, अध्यक्ष एवं सचिव, ग्राम सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के सदस्यगण, सरपंच, मांझी, परगना पटवारी, वनरक्षक/वनपाल,सचिव, ग्राम पंचायत शामिल होंगे