डरा धमका कर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार
आरोपी के विरुद्ध धारा धारा 64, 3(5) बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
डरा धमका कर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार..
आरोपी के विरुद्ध धारा धारा 64, 3(5) बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर चाम्पा/मूक पत्रिका। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 15.10.24 को पीडिता थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, अपने पढाई करने के साथ – साथ जॉब की तलाश कर रही थी इसी दौरान मुख्य आरोपी से मुलाकात होने पर अच्छी कंपनी में जॉब लगाने का झांसा देकर आरोपी द्वारा अपने घर में बुलाकर जबरन दैहिक शोषण किया एवं मोबाईल में वीडियों बनाकर रख लिया था जिसे आरोपी द्वारा बनाये गये विडियो को अपने अन्य साथी आरोपी सूर्यकांत कश्यप को बताये जाने पर आरोपीयों द्वारा पीड़िता को डरा धमका कर ब्लेकमेल करते हुए जबरन दबाव पूर्वक दैहिक शोषण किया गया और किसी को बताने पर जान से मारने की तथा वीडियों वायरल करने की धमकी देकर दैहिक शोषण किया गया है कि रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 794/2024 कायम कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा के निर्देशन में फरार आरोपियों की थाना जांजगीर पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी इसी क्रम में अति पुलिस अधीक्षक के कुशल मार्गदर्शन में मुखबीर सूचना मिला कि आरोपी सूर्यकांत कश्यप निवासी वार्ड क्रमांक 04 गोढ़िया तालाब के पास तागा थाना मुलमुला का जो अपने सकूनत में होने की जानकारी मिलने पर घेराबंदी कर पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पुछताछ किया जो जुर्म स्वीकार किये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 16.11.2024 न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी फरार है जिसकी पतासाजी जारी है मिलने पर शीघ्र गिरफ्तारी कार्यवाही की जावेगी।